यमुनोत्री क्षेत्र के निर्दलीय विधायक है संजय डोभाल
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी: उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट से यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, और उनके पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल समेत 150 समर्थकों बड़ी राहत दी है । न्यायालय ने इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है।
बता दें कि 6 सितम्बर में एक युवक मामले के मामले के विरोध में विधायक संजय डोभाल, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके करीब 150,समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री पर चक्का जाम किया था। इसके बाद पुलिस ने विधायक, पालिकाध्यक्ष समेत 22 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसके विरोध में विधायक संजय डोभाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
सोमवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए।
इधर पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।



