सीडीओ प्रकरण में में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी सदस्य दोषमुक्त।।
न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी ने निचली अदालत के फैसले को पलटा।।
उत्तरकाशी। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी की अदालत ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 18 लोगों को सीडीओ प्रकरण में निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से पलटते हुये सभी को दोषमुक्त कर दिया है।मामला 2018 का है उत्तरकाशी जिले के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने अपने को साथियों के साथ मिलकर उनके कार्यालय में बंधक बना लिया था। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी की ओर से उत्तरकाशी पुलिस में उन्हें बंधक बनाने, जान से मारने की कोशिश करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, सहित 18 जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया था।
बीते 28 नवम्बर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी की अदालत ने सभी को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी, इन लोगों पर तीन-तीन हजार रुपए का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया गया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत की ओर से बताया गया है कि सीजेएम संजीव पाल की कोर्ट ने सभी को तीन धाराओं में दोषमुक्त किया वहीं आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने, धारा 353 में मारपीट करने, धारा 342 में बंधक बनाने पर और धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष की सजा और तीन हजार का अर्थदंड लगाया गया था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कुल मिलाकर एक साल की कैद की सजा और ₹3000 का अर्थ दंड लगाया गया है। इस मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, पूर्सव सदस्य जितेंद्र सिंह, मंगला राणा, सरिता राणा, अनिता गुसाईं, संतोषी सजवाण, कुलदीप सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह भंडारी, अनिता बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, भरत सिंह राणा, अनिल कुमार, विमला रावत, अवतारी देवी, प्रकाश देवनाटा और अमीचंद को सजा सुनाई गई थी।
शुक्रवार को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी जिला जज न्यायमूर्ति गुरुबख्श सिंह की अदालत ने सभी सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया है।