ज़िले में शांति व्यवस्था हुई बहाल, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 किया समाप्त।।
उत्तरकाशी, 28 अक्टूबर। उत्तरकाशी में बीते गुरुवार को मस्जिद मामले में हुये प्रर्दशन के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गये धारा 163 को सोमवार को
समाप्त कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने सोमवार देर सायं जनपद अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा आदेश को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बीते तीन दिनों से जनपद अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम होने के बाद उत्तरकाशी के द्वारा निषेधाज्ञा लागू को आज सायं समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है
उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर संयुक्त हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन किया था प्रर्दशन के दौरान पथराव और भीड़ को तितर-बितर को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया था जिसे पुलिस और प्रर्दशनकारियों सहित 27 से अधिक लोग घायल हो गये थे। जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की थी।जिला मजिस्ट्रेट ने बीते तीन दिनों से जनपद अन्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कायम होने के बाद उत्तरकाशी में निषेधाज्ञा लागू को आज सायं समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है।