हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर ,
दोहरी मतदाता सूची में नाम से बढ़ी मुश्किलें
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भले ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है लेकिन दोहरी मतदाता सूची में नाम वाले दावेदारों पर संकट छा सकता है ।
याचिका कर्ता शक्ति बर्त्वाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों पर संकट छा सकता है ।
सूत्रों की मानें तो दोहरे मतदाता सूची में नाम दर्ज वाले विजय प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 7 एवं 8 जुलाई को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके माध्यम से उत्तराखंड में गतिमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को मतदान एवं नामांकन से रोके जाने के विषय में स्पष्ट दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया था। जिसके जवाब से असंतुष्ट और पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 6 और 7 का पालन न करने की शिकायत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की है।
इधर आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट के अनुसार कोर्ट ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह हस्तक्षेप नहीं किया था,
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद दो मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं,
हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया जिसके चलते हाईकोर्ट में अवमानना के दायरे हो चुकी है।



