आरक्षण नियमावली को दिया चुनौती, 15 याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी/नैनीताल : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट नैनीताल में केस मेंशन कर सुनवाई करने का अनुरोध किया।
लेकिन कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इससे पहले कई बार चुनाव कराने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी चुनाव नहीं कराए। अब इसमें क्या जल्दी है? हालांकि लंबे बहस के बाद हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई करेंगे।
हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया नोटिफिकेशन पेश होने के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है। बता दें कि 15
से अधिक याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई होगी। तब तक चुनाव पर रोक लगी रहेगी।
गौरतलब है कि आरक्षण नियमवाली को
बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल और अन्य ने राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी थी। जिसके बाद सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सरकार ने आनन-फानन में हाईकोर्ट में जबाब दाखिल किया है।