राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित पंचायत चुनाव कार्यक्रम ।।
उत्तराखंड में अब 31 जुलाई को होगी पंचायत चुनाव की मतगणना।।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : 24 और 28 जुलाई को दो चरणों में होगा मतदान
देहरादून : शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट से स्टे हटाने के बाद न्यायालय ने सरकार को निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथि घोषित कर दी।
इसके तहत अब 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 24 और 28 जुलाई को दो चरणों में मतदान होगा। 31 जुलाई को चुनाव परिणाम किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों के 89 विकास खंडों में सदस्य ग्राम पंचायत के 55587, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर निर्वाचन होना है।पंचायतों के कुल 66418 पदों पर निर्वाचन के लिए प्रदेश में 8276 मतदान केन्द्र और 10529 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2310996, पुरूष मतदाताओं की संख्या 2465702 और अन्य मतदाताओं की संख्या 374 है। वर्ष 2019 (कुल मतदाता 4320279) की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों / स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) को जारी करते हुये उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों में भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।
5. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की उपर्युक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/ स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकार (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
6. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों क नाम-निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की ब्रिकी जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 30.06. 2025 से दिनांक 04.07.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 05.07.2025 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
7. इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा। मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर किया जायेगा।
8. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर घोषित किये जायेंगे।
संलग्नक-परिशिष्ट-क
يانا (सुशील कुमार) राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड ।
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