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सीबीआई कोर्ट ने भाजपा विधायक समेत पांच लोगों को सुनाई सजा

सीबीआई कोर्ट ने भाजपा विधायक समेत पांच लोगों को सुनाई सजा

वर्ष 2009 का है मामला विधायक के दबाव में  झूठे आरोप लगाए

हरिद्वार : उत्तराखंड की देहरादून सीबीआई कोर्ट ने भाजपा विधायक सहित तीन पुलिसकर्मी समेत पांच लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर के विधायक आदेश कुमार चौहान उनकी भतीजी दीपिका चौहान व पुलिस विभाग से सीओ रिटायर आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह रौतेला व दिनेश कुमार को साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने विधायक के साथ-साथ तीन पुलिस निरीक्षक समेत कुल पांच लोगों को दोषी मानते हुए
 विधायक व उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है।
मामला 2009 का है, जब विधायक आदेश चौहान की भतीजी के दहेज उत्पीड़न मामले में उसके पति मनीष को कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मनीष ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर उसके साथ मारपीट की और झूठे आरोप लगाए। मनीष ने इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और मामला दर्ज करने के आदेश दिए। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब देहरादून सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोषी ठहराते ठहराते हुए सजाया सुनाई है।

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