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Wed. Jan 28th, 2026

हाइकोर्ट से सरकार को पंचायत चुनाव कराने की मिली अनुमति,

हाइकोर्ट से सरकार को पंचायत चुनाव कराने की मिली अनुमति, नहीं होगा कोई आरक्षण में  बदलाव।।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई।।

सरकार को हाईकोर्ट नैनीताल से मिली बड़ी राहत।।

सरकार को चुनाव कराने की मिली अनुमति।।

आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।

सरकार ने आरक्षण को लेकर जो रूपरेखा तैयार की थी उसी पर होगा चुनाव,आरक्षण में नहीं होगा कोई भी बदलाव।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया।।

सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय।

नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई जा जा रही ।।

पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार बोले हाईकोर्ट ने  स्टे हटाया, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद जल्द जारी होगा नए शेड्यूल।।

पंचायती राज सचिव बोले सरकार जुलाई माह में ही करावेगी चुनाव।।

 

 

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