पालिकाध्यक्ष डोभाल को झटका जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज।।
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी: पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल कुतरू की जमानत याचिका जिला न्यायालय उत्तरकाशी से खारिज कर दी है जिससे उसको क़रार झटका लगा है।
गौरतलब है कि 26 फरवरी
से टिहरी जेल में बंद नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) को मंगलवार को जमानत याचिका जिला न्यायालय उत्तरकाशी से खारिज हो गई है। जिला जज उत्तरकाशी ने तीन मार्च को आंशिक सुनवाई हुई की थी। मंगलवार को दोपहर बाद लगभग पौंने घंटे तक बह हुई बचाओ पक्ष ने तमाम दलीलें न्यायालय के सामने पेश किया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय सिंह ने बचाओ पक्ष की ओर से तमाम दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि जिला जज गुरूबखश सिंह सोमवार से नैनीताल प्रशिक्षण के लिए चले गये थे। बेल का प्रभार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी अभय सिंह के पास था ।
मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे तक बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद फैसला देर सायं आया है।अब पालिकाध्यक्ष अध्यक्ष विनोद डोभाल कुतरू की जमानत को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल पर आश टीकी है।
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ये है पूरा मामला
पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि पालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल पर आरोप है कि 25 मार्च को रात्रि को यमुना नदी मैं अवैध खनन किये जाने की सूचना प्रवीन रावत के द्वारा 112 टोल फ्री नंबर पर दी गई। बड़कोट पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन तत्काल हरकत में आया और घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तथा पुलिस के हाथों से पोकलैंड की चाबी छीन कर अपने ड्राइवर को कहा पोकलैंड निकालो और ले चलो इनसे जो बन पड़े कर लेना। पुलिस को इस प्रकार की धमकी देकर वहां से चल दिए।
प्रवीन रावत को उनके द्वारा ढूंढ लिया गया और आरोप है कि पुलिस व स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में विनोद डोभाल के द्वारा प्रवीन सिंह रावत व उसके सहयोगी साथियों को जान से मारने की उद्देश्य से गाड़ी में तीन-चार बार टक्कर मारी है। वहीं प्रवीन रावत का कहना है कि वाहन को पहाड़ी से फेंकने की प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। लेकिन मेरे द्वारा वाहन को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया।
इधर थानाध्यक्ष बड़कोट दीपक कठैत ने बताया कि बड़कोट पुलिस ने पीड़ित प्रवीन रावत के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुये भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 के तहत नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) एवं उनके सहयोगी अंकित रमोला आदि पर मुकदमा दर्ज कर
दोनों अभियुक्तों को न्यायालय पुरोला में पेश किया गया है। जहां न्यायालय मजिस्ट्रेट पुरोला ने उन्हें जेल भेज दिया था।