पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल को हाईकोर्ट नैनीताल से मिली अग्रिम जमानत
पिछले 10 दिनों से टिहरी जेल बंद विनोद डोभाल।।
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी: नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) 10 दिनों बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल से अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक माननीय न्यायालय का आर्डर तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल की टिहरी जेल से रिहाई कानून फॉर्मेलिटी के चलते शनिवार तक की हो पाएगी। बता दें कि शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल की जमानत याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में दोपहर से सुनवाई हुई उसके बाद पुनः साढ़े चार बजे
सुनवाई हुई है सुनवाई में उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक श्रीमती सरिता डोबाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में शामिल हुई।
गौरतलब है कि 26 फरवरी
से टिहरी जेल में बंद नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) को मंगलवार को जमानत याचिका जिला न्यायालय उत्तरकाशी से चार मार्च को खारिज हो गई थी। जिसके बाद मामले को हाईकोर्ट नैनीताल में चुनौती दी गई है। जिसमें पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल कुतरू की जमानत याचिका को शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल ने मंजूर कर अग्रिम जमानत दे दी है ।