13 दिनों बाद कल रिहाई होगी पालिकाध्यक्ष बड़कोट की
बड़कोट पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत दो दिन बाद भी नहीं हुई रिहाई।।
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी। शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल ने पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल को 15 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन जिला कारागार टिहरी से छुट्टी के वजह से रिहाई नहीं हो सकी । सूत्रों मानें तो कल ( सोमवार) को आखिर कार जिला टिहरी कारागार से 13 दिनों बाद रिहाई होगी।
गौरतलब है कि पालिकाध्यक्ष बड़कोट के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले के अनुसार, नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उन्होंने प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट से पालिकाध्यक्ष बड़कोट को देर सायं अंतरिम जमानत मिली लेकिन ऑर्डर ना मिलने के कारण एवं रविवार कि छुट्टी के चलते कागजी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो सकी सोमवार को मुंसिफ कोर्ट पुरोला में सभी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद टिहरी जेल से 13 दिनों बाद रिहाई होगी।