फर्जी मतदान पर उत्तरकाशी डीएम  एक्शन मोड में

By sarutalsandesh.com Jan 21, 2025

चुनाव प्रचार में लगे बाहरी व्यक्ति निकाय छोड़़ दें, नहीं तो होगी मुकदमा दर्ज : डीएम।।

फर्जी मतदान को रोकने के डीएम ने अधिकारियों दिये कडे़ निर्देश।।

नगरपालिका बड़कोट में सबसे अधिक बाहरी मतदाता:  सूत्र 

उत्तरकाशी: जिलाधिकारी ने फर्जी मतदान को रोकने के लिए भी अधिकारियों को कडे़ निर्देश देते हुए कहा है कि निकायों की सीमा के भीतर मतदान के दिन जीरो ट्रैफिक रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रचार में जुटे बाहरी व्यक्तियों को भी तुरंत निकाय क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिससे फर्जी मतदाताओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की मानें तो फर्जी मतदाताओं की भरमार नगरपालिका परिषद बड़कोट में जहां आबादी और जनसंख्या बार-बार है ।

मंगलवार को जिलाधिकारी ने बताया कि
नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 23 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए जिला मुख्यालय से 22 जनवरी को मतदान पार्टियों की रवानगी होगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों एवं सुरक्षा कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन कर मतदान को सुव्यवस्थित व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

नगर निकाय चुनावों के लिये तैनात मतदानकर्मियों को आज कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में अंतिम दौर का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी कार्मिक अनुशासित रहकर आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन करें किसी भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल या उनके समर्थकों के संपर्क में न रहे, न ही उनकी सुविधाओं का उपयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्मिक पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ सौंपे गए दायित्वों को पूरा करें और अपने कार्य व व्यवहार में निष्पक्षता व तटस्थता का विशेष ध्यान रखें।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सायं 5 बजे प्रचार बंद होने के बाद चुनाव प्रचार में लगे बाहरी व्यक्ति संबंधित निकाय को छोड़ दें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रकाश में आने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और अन्य विधियों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक दिनेश प्रताप सिंह और मोहन सिंह बर्निया के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा, मुकेश चंद रमोला, बृजेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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मतदाता की पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक

उत्तरकाशी: जिलाधिकारी ने कहा है कि मतदाता की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा है कि मतदाताओं की पहचान के दस्तावेज से मतदाता सूची में उल्लिखित सभी जानकारियों यथा वार्ड नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु, लिंग की भंली-भांति पुष्टि करने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने की इजाजत दी जाय। जिलाधिकारी ने फर्जी मतदान का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओ की पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेजों में-आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड,राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक/ डाकघर पासबुक,राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र/लाईब्रेरी कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज/पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे/बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण का पत्र, गैस कनेक्शन (ब्लू बुक), अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी संवाहक लाईसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति निर्वाचन की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत कार्मिक को रखा गया है।

जिलाधिकारी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों से भी आचार संहिता एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।
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पुलिस लाईन ज्ञानसू में निकाय चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की ब्रीफिंग :

जिलाधिकारी ने पुलिस लाईन ज्ञानसू में निकाय चुनाव ड्यूटी में नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि काननू-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी कार्मिक मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि फर्जी मतदाताओं को रोकने और मतदाताओं को ढोने पर रोक लगाने के लिए मतदान की अवधि में नगर निकायों के भीतर जीरो ट्रैफिक रखा जाएगा। केवल अपरिहार्य परिस्थिति या आकस्मिकता की स्थिति में ही वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए निकायों के बैरियर्स व नाकों पर कड़ी निगरानी व बाहर से आने वाले वाहनों की पूरी जांच-पड़ताल करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वाहनों के आवागमन के लिए तय प्रतिबंधों और समय-सीमा का पूरा अनुपालन कराया जाय।
ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल ने भी सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों एवं एहतियातों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही या चूक को बरदाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट डीपी बलूनी, आर एन पांडेय, गंगा बुदलाकोटी, पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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मतदान और मतगणना के दिन विदेशी मदिरा की दुकानें रहेंगे बंद।।

आगामी 23 जनवरी को नगर निकाय मतदान एवं मतगणना तिथि 25 जनवरी, को जनपद के समस्त नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों गोदामों सैन्य कैंटीन सहित सभी मादक द्रव्यों की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग हेतु पुर्णतः बन्द रखने के आदेश जारी किए है।

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