उत्तरकाशी जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने  धारा-163 का दिया आदेश

By sarutalsandesh.com Oct 24, 2024

उत्तरकाशी जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-163  का दिया आदेश

उत्तरकाशी :  जिला मुख्यालय  में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ, जनपद उत्तरकाशी द्वारा जनपद उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली से हुये बावल के बाद जिला मजिस्ट्रेट डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने
ज़िले में भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163)  का आदेश जारी कर दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुवार देर रात्रि को आदेश जारी कर दिया है।

ज़िले में भारी तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए , डॉ० मेहरबान सिंह विष्ट, जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुरुवार सांय से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू  किया है।
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क्या क्या निषेध रहेगा
1- उक्त निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा अग्नेय शस्त्र लेकर सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।

2- निषेधाज्ञा क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।

3- होगा। निषेधाज्ञा सीमान्तर्गत जनसभा/जुलुस/रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने पर प्रतिबन्ध

4- निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।

5- निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौच या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

6- निषेधाज्ञा क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री परिवहन/रखने पर प्रतिबन्ध होगा, जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती

है।

7- निषेधाज्ञा क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें और न कोई सभा अथवा सार्वजनिक बैठक और न ही नारे आदि लगा सकेंगे।

8- कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एव कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

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क्या है धारा 163

भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। दरअसल, पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर  नियंत्रण करने के लिए लगाया जा सकता है।

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