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पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल को दमगई करनी पड़ी भारी, हुई जेल

By sarutalsandesh.com Feb 26, 2025

पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल को दबंगई करनी पड़ी भारी, हुई जेल।।

यमुनोत्री विधायक के भाई बड़कोट पालिका अध्यक्ष को स्थानीय युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट।।

यमुना नदी में रात्रि के अंधेरे में अवैध खनन की शिकायत करने पर से गर्माया मामला।।

चिरंजीव सेमवाल

उत्तरकाशी। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के भाई एवं नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट को आखिर दबंगई करनी भारी पड़ गया उन्हें शिवरात्रि के पर्व टिहरी जेल हो गई है।
पालिकाध्यक्ष पर एक स्थानीय युवक पर जानलेवा हमले का आरोप में बड़कोट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 के तहत 109 तहत मुकदमा पंजीकृत कर अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने अभियुक्तों को सिविल जज (जूनियर डिविज़न)  पुरोला श्रीमती मीनाक्षी शर्मा की अदालत में पेश किया जहां से पालिकाध्यक्ष एवं उनके सहयोगी की बेल खारिज कर टिहरी जेल का आदेश जारी कर दिया है।
बात दें कि मंगलवार देर रात्रि को बड़कोट पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि स्थानीय युवक प्रवीन रावत देहरादून से नौगांव-बैगासु होते हुए अपने साथियों के साथ बड़कोट आ रहे थे। रास्ते में यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल के भाई बड़़कोट पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के द्वारा रात्रि को यमुना नदी मैं अवैध खनन किये जाने की सूचना प्रवीन के द्वारा 112 टोल फ्री नंबर पर दी गई। बड़कोट पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन तत्काल हरकत में आया और घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तथा पुलिस के हाथों से पोकलैंड की चाबी छीन कर अपने ड्राइवर को कहा पोकलैंड निकालो और ले चलो इनसे जो बन पड़े कर लेना। पुलिस को इस प्रकार की धमकी देकर वहां से चल दिए।
प्रवीन रावत को उनके द्वारा ढूंढ लिया गया और आरोप है कि पुलिस व स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में विनोद डोभाल के द्वारा प्रवीन सिंह रावत व उसके सहयोगी साथियों को जान से मारने की उद्देश्य से गाड़ी में तीन-चार बार टक्कर मारी है। वहीं प्रवीन रावत का कहना है कि वाहन को पहाड़ी से फेंकने की प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। लेकिन मेरे द्वारा वाहन को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया।
इधर थानाध्यक्ष बड़कोट दीपक कठैत ने बताया कि बड़कोट पुलिस ने पीड़ित प्रवीन रावत के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुये भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 के तहत नगरपालिका अध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल (कुतरू) एवं उनके सहयोगी अंकित रमोला आदि पर मुकदमा दर्ज कर
दोनों अभियुक्तों को न्यायालय पुरोला में पेश किया गया है। जहां न्यायालय मजिस्ट्रेट पुरोला ने उन्हें जेल भेज दिया है।
इधर इस घटना से अफवाहों का बाजार गर्म है कि पालिकाध्यक्ष बड़कोट विनोद डोभाल को अभी जुम्मा- जुम्मा से 20 दिन नगर पालिका बड़कोट शपथ ग्रहण का समय भी नहीं हुआ है और जनप्रतिनिधि होने के नाते जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य कर रहा है जनता के मुंह पर करारा तमाचा है।

 

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