बिग ब्रेकिंगन्यूज़ नैनीताल
उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट नैनीताल का झटका, पंचायत चुनाव पर लगी रोक।।
चिरंजीव सेमवाल •
उत्तरकाशी/नैनीताल: उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2025 अधिसूचना पे उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल रोक लगा दी है।सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने जवाब दाखिल करने के बजाय अधिसूचना जारी र दी। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि शनिवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी।
- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किये गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है।साथ में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था। परन्तु राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही है।कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की तिथि निकाल दी। जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।